इधर-उधर खड़ी की बसें, तो रद्द होगा रजिस्ट्रेशन

By Nikhil Jun 30, 2018

पटना (निखिल वर्मा) । जिलाधिकारी कुमार रवि ने पुलिस अधीक्षक यातायात पटना, जिला परिवहन पदाधिकारी पटना एवम नगर दंडाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष, पटना को निर्देश दिया है कि न्यू बाईपास, बेली रोड एवं गाँधी मैदान में स्कूली बसों का अनाधिकृत पार्किंग न हो.

जिलाधिकारी ने यह निर्देश दिया है कि न्यू बाईपास, बेली रोड एवं गाँधी मैदान में स्कूली बसों को यत्र-तत्र पार्किंग कर दिया जाता है. जबकि स्कूली बस संबंधित विद्यालय परिसर या अन्य पार्किंग स्थल में रहना चाहिए.




यदि संचालक के माध्यम से ऐसे बसों को संचालित किया जाता है तो संचालक द्वारा निर्धारित किये गये परिसर में ही बसों को पार्क किया जाना चाहिए.

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसे स्कूल बसों को खासकर न्यू बाईपास, बेली रोड एवं गाँधी मैदान स्थित खाली सड़कों पर अनाधिकृत रूप से यत्र-तत्र सड़क के किनारे खड़ी कर दी जाती है, जिसके कारण अनावश्यक रूप से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

ऐसे सभी विद्यालयों एवं उसकी संचालित बसों की पहचान के लिए पदाधिकारियों की टीम प्रतिनियुक्त कर सर्वे करा लें.

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि निर्धारित पार्किंग स्थल में यदि स्कूली बसों की पार्किंग नहीं की जाती है तथा न्यू बाईपास, बेली रोड एवं गाँधी मैदान स्थित खाली स्थलों में यत्र-तत्र पार्किंग की जाती है तो ऐसे स्कूली बसों का निबंधन रद्द करें. साथ ही साथ विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदित करें.

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