वाराणसी, 12 सितंबर. भोलेनाथ का दिन माना जाने वाला सोमवार ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में बेहद यादगार रहा, क्योंकि वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला ज्ञानवापी स्थित शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और विग्रहों के संरक्षण को लेकर सुनाया. कोर्ट ने अपना फैसला सोमवार को दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर सुनाया. जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने इस याचिका पर आगे भी सुनवाई करने का फैसला लिया है, लेकिन जज का फैसला आते ही पूरे कोर्ट परिसर में हर-हर महादेव की आवाज गूंज उठी. इस फैसले पर वकीलों ने भी जमकर महादेव का जयकारा किया.
इधर मुस्लिम पक्ष के वकील इस फैसले से खुश नही हैं और इसे न्यायोचित नहीं माना है. उन्होंने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का रुख करेंगे.
जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत मेंटेनेबिलिटी यानी पोषणीयता पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद केस में आगे सुनवाई होगी. कोर्ट को आज यही फैसला करना था कि यह याचिका सुनने योग्य है या फिर नहीं. वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है.