वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राईविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर होगी कार्रवाई
एक माह के अंदर मोबाइल नंबर अनिवार्य रुप से करा लें अपडेट
पटना।। परिवहन विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर को अनिवार्य रुप से अपडेट करा लें. इसके लिए एक माह का समय दिया गया है. इसके बाद वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन चालक/मालिक पर कार्रवाई की जायेगी.
पता बदलने पर 30 दिनों के अंदर देनी होगी सूचना
मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रावधान के अनुसार वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है तो अपने नये पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना है. इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है.
देना होगा आधार से लिंक मोबाइल नंबर
मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर देना होगा. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है. नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे.
अपडेट नहीं होने से नहीं मिल पाती निर्गत ई चालान की सूचना
परिवहन सचिव ने बताया कि कई ऐसे वाहन मालिक/वाहन चालक हैं, जिनका वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता गलत/उपयोग में नहीं है. इसके इस वजह से दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक/चालक की पहचान में परेशानी होती है. वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से यातायात उल्लंघनकर्ताओं के मोबाइल पर निर्गत ई चालान की सूचना नहीं मिल पाती है.
नंबर अपडेट से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पडेस्क नंबर पर करें कॉल
मोबाइल नंबर अपडेट करने या संशय की स्थिति में परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा नंबर जारी किया गया है. कार्यालय अवधि में परिवहन विभाग के हेल्पडेस्क नंबर 06122547212 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
घर बैठे अपडेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर
परिवहन सचिव ने बताया कि वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाईसेंस बनाने के समय का लिंकड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ही आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर parivahan.gov.in
पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर sarathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं.
वाहन रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ऐसे करें मोबाइल नंबर अपडेट
- वेबसाइट vahan.parivahan.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद वाहन संबंधित ऑनलाइन सेवाओं के लिए चयन करें।
- व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें।
- राज्य का विकल्प सलेक्ट करें।
- आरटीओ सलेक्ट कर आगे प्रोसीड का विकल्प क्लिक कर ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प सलेक्ट करें।
- इसके बाद अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें।
- वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट आदि भरें।
- इसके बाद शो डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी मिलेगा, जिसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट हो जायेगा।
ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए:-
- Sarathi.parivahan.gov.in
पर जाएं। - ड्राईविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज क्लिक करें।
- राज्य का नाम सलेक्ट करें।
- मोबाइल नंबर अपडेशन सलेक्ट करें।
- आधार नंबर डालें।
- ओटीपी डालें।
विशेष जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/transport/ पर जाकर How do I क्लिक करें.
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