बिहार टॉपर घोटाला मामले के मास्टरमाइंड बच्चा राय की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है. बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने बच्चा राय को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे. इसके लिए 30 दिन का वक्त दिया था. पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और बच्चा राय को HC से मिली अंतरिम जमानत को रद्द करने की मांग की थी.
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दरअसल पटना हाईकोर्ट ने बच्चा राय के मामले में कहा था कि अगर 30 दिनों के भीतर बच्चा राय के खिलाफ चार्जफ्रेम नहीं हुआ, तो उसे जमानत दे दी जाएगी. कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार सरकार और इंटर टॉपर घोटाले की जांच कर रही टीम पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए थे.
बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस पीसी पंत की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए बच्चा राय को जेल में ही रखने का आदेश दिया है. बता दें कि पटना हाईकोर्ट से बच्चा राय को दी गयी जमानत के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत को रद्द करने की याचिका दी थी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के वकील ने कहा कि यदि बच्चा राय जेल से बाहर रहा, तो वह इंटर टॉपर्स घोटाले में चल रहे ट्रायल को भी प्रभावित कर सकता है.