प्रशासन ने माना कि संपन्न व्यक्ति को मिल गया प्रधानमंत्री आवास का लाभ

By pnc Sep 30, 2022 #pm aawas yojana #sinhwada




एक मोटर वाहन मालिक की पत्नी को दिया आवास

डीएम ने दिया दोषियों पर कार्रवाई का आदेश

प्रशासन तंत्र की मनमर्जी का नायाब नमूना दरभंगा जिले में एक बार फिर दिखा है। एक मोटर वाहन मालिक की पत्नी को सरकारी अमले ने पात्र (eligible) बताकर प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया। आपत्ति हुई तो ये गलती स्वीकारने में प्रशासन को पांच साल लग गए। अब जाकर जिले के डीएम ने डीडीसी को निदेश दिया है कि दोषी कर्मियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये आदेश डीएम ने बतौर द्वितीय अपीलीय प्राधिकार पारित किया है।

असल में ये मामला दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखण्ड के मनिकौली पंचायत का है। पंचायत के पनसल्ला गांव की रहने वाली फिरोजा खातून को वित्तीय वर्ष 2017-18 में पीएम आवास योजना का लाभ मिला। उन्हें राशि का भुगतान कर दिया गया। जबकि उसके पति तनवीर अहमद मैक्सिमो जीप के मालिक हैं। पनसल्ला गांव के ही मो कलाम ने योजना का लाभ देने की शिकायत की।

कलाम ने 25 मार्च 2021 को अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां परिवाद दायर किया। सुनवाई में लोक प्राधिकार सिंहवाड़ा के बीडीओ के रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर आदेश दे दिया गया। इसमें फिरोजा खातून को मिले लाभ में गड़बड़ी नहीं मानी गई। निराश होकर अपीलकर्ता कलाम 02 जुलाई 2021 को प्रथम अपीलीय प्राधिकार यानि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां चले गए। सुनवाई हुई और फिरोजा खातून के पक्ष में ही निर्णय आया।

अपीलकर्त्ता कलाम बताते हैं कि लोक प्राधिकार अपने प्रतिवेदन में चतुराई से फिरोजा के पति के वाहन मालिक होने के पहलू को लगातार छिपाते रहे। कलाम ने कहा कि प्रथम अपील के निर्णय के खिलाफ द्वितीय अपील में जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। लिहाजा 1 सितंबर 2021 को द्वितीय अपील में चला गया।

असल में लोक प्राधिकार सिंहवाड़ा (बीडीओ) ने लाभार्थी के पति को एक मामूली निजी स्कूल का ड्राइवर बता दिया था। द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान डीएम ने जिले के डीटीओ से संबंधित वाहन के कागजात की जांच करवाई। जांच में स्पष्ट हो गया कि लाभार्थी के पति तनवीर उस वाहन के मालिक हैं।

द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के 31 अगस्त 2022 के पारित आदेश में कहा गया है कि फिरोजा खातून के पति के नाम साल 2013 में पंजीकृत चार पहिया व्यवसायिक वाहन है। बावजूद इसके 2017 में पीएम आवास का लाभ मिलना योजना के पैरामीटर्स के अनुकूल नहीं है।सूत्रों की मानें तो आदेश के बाद डीडीसी ने बीडीओ को दिनांक 21 सितंबर 2022 पत्रांक 1545 के जरिए कहा है कि प्रतिवेदन भेजें। अपील कर्त्ता कलाम कहते हैं कि पारित आदेश राहत देने वाला है। लेकिन अफसोस.. उन्हें 5 साल लग गए।

संजय मिश्र,दरभंगा

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