पटना।। शिक्षा के अधिकार कानून का हवाला देते हुए पटना में बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षकों ने बीएलओ कार्य करने से इनकार कर दिया है और सामूहिक इस्तीफा दे दिया है. शिक्षकों का कहना है कि राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है जिसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु वर्तमान में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा व्यापक का स्तर पर प्रयास किया जा रहा है.
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों को सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाना है जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल हैं. शिक्षकों को BLO के कार्य में लगाए जाने से शिक्षण कार्य में उनको कठिनाई हो रही थी. जिससे परेशान होकर पटना जिला अंतर्गत पटना साहिब विधान सभा के 85 शिक्षकों ने BLO कार्य से इस्तीफा दे दिया है.
इस बारे में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज कुमार उपाध्यक्ष घनश्याम प्र यादव ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि सम्पूर्ण राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को BLO कार्य से मुक्त किया जाए ताकि वह एकाग्रचित होकर शिक्षा की ओर ध्यान दे सकें अन्यथा संपूर्ण राज्य के शिक्षक बूथ लेवल पदाधिकारी (BLO )से इस्तीफा दे देंगे और इससे निर्वाचन का कार्य बाधित होगा उसके लिए राज्य सरकार खुद जिम्मेदार होगी. इस संबंध में बृजनंदन शर्मा ने राज्य के सभी जिला पदाधिकारी के साथ ही शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का भी ध्यान आकृष्ट किया है.
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