शिक्षा विभाग का नया फरमान, अब ट्रांसफर जरूरी नहीं

पटना।।‌ बिहार के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया सरकार पहले ही स्थापित कर चुकी है. अब शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है. जिसके अनुसार अब तक जो ट्रांसफर आवेदन ई शिक्षाकोष पोर्टल के जरिए किए गए हैं उन तमाम आवेदनों को रद्द कर दिया गया है.


इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक सिर्फ वे शिक्षक आवेदन कर पाएंगे जिन्हें किसी विशेष समस्या की वजह से ट्रांसफर चाहिए. उन्हें ई शिक्षाकोष पोर्टल पर ही दोबारा आवेदन का मौका मिलेगा. ई शिक्षाकोष पर विशेष समस्या वाले शिक्षक 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे.




इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की समय सारणी में भी बदलाव किया है. एक दिसंबर से बिहार के सरकारी स्कूल 9.30 से 4 बजे तक चलेंगे.

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