बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी की परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. दो लाख से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों की नजरें इस फैसले पर टिकी थीं.
पटना हाईकोर्ट STET 2019 मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि बिहार में सेकंडरी टीचर्स एलीबिजिलिटी टेस्ट का आयोजन दोबारा होगा यानी यह परीक्षा 9 सितंबर से होगी.
जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने पंकज कुमार सिंह व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. दरअसल एसटीइटी 2019 परीक्षा का आयोजन जनवरी 2020 में हुआ था. इस परीक्षा में कुछ जिलों में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगे थे. पहले बिहार बोर्ड ने इन आरोपों से इनकार किया था, इसके बाद छात्रों ने पटना हाई कोर्ट का रुख किया था और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी. बाद में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा को रद्द कर दिया. लेकिन इसके बाद कुछ दूसरे छात्र कोर्ट चले गए और उनका यह कहना था कि अगर कुछ जिलों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं तो सिर्फ उन्हीं जगहों की परीक्षा रद्द की जाए और उनकी दोबारा परीक्षा ली जाए बाकी जिलों का रिजल्ट घोषित किया जाए इन सब के बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एस टी ई टी परीक्षा के दोबारा आयोजन के लिए 9 से 21 सितंबर तक की तारीख घोषित कर दी. इसी मामले में आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और याचिकाओं को रद्द करते हुए स्पष्ट किया है कि परीक्षा द्वारा आयोजित होगी.
आपको बता दें कि 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कई चरणों में कर रहा है. करीब ढाई लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि बिहार बोर्ड ने कोविड-19 के दौरान भी दिव्यांग और महिलाओं समेत तमाम अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र काफी दूर-दूर दे दिया है.
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