पटना के सेंट जेवियर्स स्कूल से जुड़ा है मामला
स्कूल की टीचर पर है बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप
नवंबर में महिला थाने में दर्ज हुआ था मामला
हाईकोर्ट ने 9 महीने में ट्रायल पूरा करने का दिया आदेश
पटना हाईकोर्ट ने मासूम से छेड़छाड़ की आरोपी टीचर की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. हालांकि कोर्ट ने निचली अदालत को यह निर्देश दिया कि ट्रायल नौ माह में पूरा किया जाए.
पटना के संत जेवियर स्कूल की टीचर नूतन जोसेफ पर स्कूल की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है. पीड़ित बच्ची के परिजनों के बयान के आधार पर पटना महिला थाना में तीन नवंबर को IPC की धारा 376 और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत FIR दर्ज कराई गई है.