आरा,7 अप्रैल. कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की खरीद के लिए जिला प्रशासन ने किराना, दूध,सब्जी और दवा जैसी जरूरी चीजों की दुकानों को सुबह 6 बझे से शाम 6 बझे तक खुला रखने का आदेश दिया था. जिला प्रशासन ने दुकानों से खरीदारी करते वक्त सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करने को कहा था, जिससे किसी भी व्यक्ति को यह संक्रमण नही पकड़े.
लेकिन सब्जी दुकान हो या किराना या फिर दवा दुकान, हर जगह सोशल डिस्टेनसिंग का लोग मजाक उड़ाते देखे गए. बार-बार पुलिस माइकिंग से अपील के बाद भी जब नही हुआ सोशल डिस्टेनसिंग का पालन तो इसे सख्ती से लागू करने के लिए सदर अनुमंडलाधिकारी ने पुनः एक कड़ा आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत अब जरूरी समानों की खरीदारी के लिए सुबह 6 से 9 बजे तक और शाम में 3 बजे से 5 बजे तक ही दुकाने खुली रहेंगी. साथ ही दुकानों पर सोशल डिस्टेनसिंग मेंटेन नही करने वालों पर पुलिस सख्ती से पेश आएगी. अतः अगर आप दुकानों पर जरुरी समानो की खरीदारी कर रहे हैं तो उक्त बातों का जरूर ध्यान रखें वरना यह चूक आपको भारी पड़ सकती है.
आरा से ओ पी पांडेय की रिपोर्ट