पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कुल 37 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इन्हीं में शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के संशोधन को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. हालांकि शराबबंदी कानून में हुए संसोधनों को अभी खोला नहीं गया है परन्तु प्राप्त जानकारी के अनुसार,
1. शराब मिलने पर घर, वाहन और खेत जब्त करने के प्रावधानों में नरमी बरती गई है.
2. पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पचास हजार रुपये का जुर्माना या तीन महीने की जेल होगी.
3. तथा इस संशोधन में शराबबंदी कानून के तहत सामूहिक जुर्माना खत्म करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
4. शराब में हानिकारक पदार्थ मिलाने और इससे मृत्यु होने पर सख्त कानून के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है. इसके लिए उम्रकैद या फिर मृत्युदंड की सजा हो सकती है. इसके साथ ही तीन साल की सजा पूरी कर चुके लोग जेल से बाहर निकलेंगे.
गौरतलब है, नीतीश कुमार पहले कई बार कह चुके हैं कि उनकी सरकार शराबबंदी के कड़े कानूनों पर कानूनविदों से सलाह करने के बाद बाद उनमें सुधार पर विचार करेगी.