पटना । जिलाधिकारी पटना श्री संजय कुमार अग्रवाल ने जिला के सभी विद्यालयों में सभी कक्षाएं में शैक्षणिक गतिविधिया पूर्वाह्न 9.30 बजे से पहले करने को किया निषेध।
मौसम में आए बदलाव विशेष कर प्रातः काल में ठंड एवं कुहासा के कारण छात्र छात्राओं के स्वस्थ पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने विद्यालय के शिक्षण कार्य पूर्वाह्न 9.30 बजे के बाद प्रारम्भ करने का दिया आदेश।
Cr PC की धारा144 के तहत निर्गत उक्त आदेश समान रूप से सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों में प्रभावी होगा।
जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दिया निदेश।