जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई
पटना, 12 जुलाई. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है.
अपने दिए फैसले में पटना हाईकोर्ट ने सामान्य महिला, SC और ST उम्मीदवारों से शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश,शिक्षण व अन्य लिए गए शुल्कों को एक सप्ताह के भीतर लौटाने का निर्देश राज्य के मुख्य सचिव को दिया है.
बता दें कि जनहित याचिका रंजीत पंडित द्वारा दायर की गई थी जिसपर सुनवाई चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने की. याचिका में यह कहा गया कि महिला, SC, STउम्मीदवारों से स्नातकोत्तर स्तर तक प्रवेश, शिक्षण व अन्य शुल्क नहीं लिए जाने का निर्णय लिया गया था. याचिका के अनुसार यह निर्णय राज्य सरकार ने 24 जुलाई,2015 को लिया था, लेकिन राज्य सरकार के निर्णय का उल्लघंन करते हुए विश्वविद्यालयों व कालेजों ने इन श्रेणी के उम्मीदवारों से सभी प्रकार के शुल्क लिया. इस पर पटना हाईकोर्ट ने इन श्रेणी के उम्मीदवारों को सारे लिए गए शुल्कों को एक सप्ताह में लौटाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. माननीय हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आगे से इन श्रेणियों के उम्मीदवारों से प्रवेश, शिक्षण व अन्य किसी तरह के शुल्क स्नातकोत्तर स्तर तक नहीं लिए जाए. इस मामले पर अगली सुनवाई अगले सप्ताह बाद की जाएगी.
PNCB