जस्टिस पिनाकी घोष और जस्टिस अमिताव रॉय की बेंच ने सुनाया फैसला
शहाबुद्दीन ने सीवान कोर्ट में सरेंडर किया
सुप्रीम कोर्ट ने राजद के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी है. शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. राजीव रोशन की हत्या मामला में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने शहाबुद्दीन को हिरासत में ले कर वापस जेल भेजने का निर्देश दिया.जस्टिस पिनाकी घोष और जस्टिस अमिताव रॉय की बेंच ने यह फैसला सुनाया हैं.सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द ट्रायल पूरा करे और पहले इन्हें जेल भेजें.उधर फैसला सुनाये जाने पर शहाबुद्दीन ने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ.शहाबुद्दीन ने सीवान कोर्ट में सरेंडर कर दिया. जहां से उन्हें जेल भेजा जाएगा.
शहाबुद्दीन के वकील शेखर नाफड़े ने कई तकनीकी पहलुओं के सहारे जमानत रद्द ना करने के लिए जोरदार पैरवी की थी. उन्होंने दलील दी कि चंदा बाबू के जिस तीसरे लड़के की हत्या का आरोप उनके मुवक्किल पर है, उस हत्या के समय तो वो जेल में था.वहीँ चंदा बाबू के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा था कि शहाबुद्दीन जेल में था, लेकिन अपनी मर्जी से जब चाहता था, बाहर आ जाता था और ये बात तो सीवान के मजिस्ट्रेट ने भी अपनी रिपोर्ट में बताई थी.
शहाबुद्दीन के वकील ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को चार्जशीट की कॉपी तक नहीं दी गई. कोर्ट ने चार्जशीट वाले आरोप पर जब बिहार सरकार के वकील से पूछा तो बिहार सरकार के पास कोई जवाब नहीं था. जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ये तो गंभीर बात है कि 17 महीने तक अभियुक्त को चार्जशीट की कॉपी नहीं दी गई. प्रशांत भूषण ने इस आरोप का जवाब देते हुए कहा था कि शहाबुद्दीन ने कभी भी चार्ज सीट की मांग नहीं की. ऐसे में ये आरोप बेबुनियाद है.गौरतलब है कि सीवान में पहले से ही किसी अप्रिय घटना न घटे इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए है .जिले के कई आला अधिकारी कैंप कर रहे हैं.