रुक्मणी बिल्डटेक के अजीत आजाद समेत दो निदेशकों पर गिरफ्तारी का वारंट जारी

मधुबनी और बांका एसपी को कोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश

पटना : पटना के संपतचक, एकतापुरम (भोगीपुर) में निर्माणाधीन अपार्टमेंट छ्त्रपति शिवाजी ग्रीन्स के बिल्डर रुक्मणी बिल्डटेक के निदेशकों अजीत आजाद व राजीव ठाकुर (दोनों) पिता- नंदकिशोर ठाकुर, रैमा, थाना- सहारघाट, मधुबनी तथा मानव कुमार सिंह, पिता- प्रभाष चन्द्र सिंह, धौरी, थाना- बेलहर, बांका की गिरफ्तारी हेतु (व्यवहार न्यायालय पटना, एसीजेएम 13) न्यायाधीश अमित वैभव द्वारा गैरजमानती वारंट जारी किया गया है.




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इस मामले में पीड़ित भू-स्वामी के कानूनी सलाहकार व वरीय अधिवक्ता विजय भानू उर्फ पुटटू बाबू ने कहा कि रुक्मणी बिल्डटेक के निदेशकों ने 4 वर्षो के अंदर संपूर्ण निर्माण पूरा करने के शर्तो के साथ अपार्टमेंट निर्माण के लिए भू-स्वामी से 2012 मे डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया. बिल्डर ने तय समय मे अपार्टमेंट निर्माण पूरा नहीं किया, फलस्वरूप एग्रीमेंट के तय शर्तो के अनुसार बिल्डर द्वारा चेक से जुर्माने की राशि का भुगतान जमीन मालिक को किया गया जो चेक बाउंस हो गया.

उन्होंने कहा कि पीड़ित भू-स्वामी के गुहार पर माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व मे बिल्डर को सम्मन व जमानती वारंट जारी किया गया था लेकिन बिल्डर ने न्यायालय के आदेश का सम्मान नहीं किया. इसी मामले में अब गैर जमानती वारंट जारी कर इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी का आदेश मधुबनी एवं बांका एसपी को दिया गया है.

अजीत

By dnv md

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