ट्रैफिक के नियम तोड़े तो खैर नहीं
पुलिस पदाधिकारियों को बॉडी वार्न कैमरा भी उपलब्ध कराया जाएगा
पटना. ऑटो-बस में क्षमता से अधिक यात्री बिठाने पर अब बिहार पुलिस जुर्माना वसूलेगी. वाहन में क्षमता से अधिक यात्री बिठाए जाने पर प्रति अधिक व्यक्ति 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. इसके अलावा, बिना बीमा (इंश्योरेंस) की गाड़ी चलाए जाने पर 2000 रुपये का अर्थदंड या तीन माह की जेल की सजा भी दी जाएगी. पुलिस मुख्यालय के अनुसार अभी तक बिहार पुलिस लाइसेंस, ओवर स्पीड, बिना सीटबेल्ट, ट्रिपल राइड और हेलमेट न होने को लेकर चालान काट रही थी. अब बिहार पुलिस को मोटरयान अधिनियम के तहत धारा-194 (क) के तहत क्षमता से अधिक यात्री बैठाने पर जुर्माना लगाने और धारा-196 के तहत बिना बीमा की गाड़ी से जुर्माना वसूलने की शक्ति दी गई है. यह शमन शक्ति सभी पुलिस अवर निरीक्षक और उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मिली है. राज्य में यातायात नियमों के अनुपालन के लिए नौ हजार अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी अब उपलब्ध हो सकेंगे.
इधर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत राज्य के 12 जिलों में अब मैनुअल चालान नहीं काटा जाएगा. यातायात नियमों के उल्लंघन पर हैंड हेल्ड डिवाइस (एचएचडी) से ई-चालान काटा जाएगा. इसके लिए सभी 12 जिलों को 638 एचएचडी उपलब्ध करा दिए गए हैं.राजधानी के सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय में एचएचडी वितरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. ट्रैफिक के एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि यूजर आइडी बनाने के साथ ही दो से तीन दिनों में नई मशीनों से ई-चालान कटने लगेगा. पुलिस मुख्यालय के अनुसार, प्रथम चरण में सभी जिलों को 479 एचएचडी आवंटित किए गए थे.दूसरे चरण में 12 जिलों में 638 एचएचडी मिलने के साथ ही आंकड़ा 1100 को पार कर गया है. ई-चालान से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी. चालान काटने वाले पुलिस पदाधिकारियों को बॉडी वार्न कैमरा भी उपलब्ध कराया जाएगा.
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