बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर राजबल्लभ के जमानत के खिलाफ नोटिस देते हुए कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न आपकी जमानत रद्द की जाए? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का 17 अक्टूबर तक इसका जवाब माँगा है .इस मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी .इससे पहले जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच में सुनवाई हुई ,बिहार सरकार की और से वकील गोपाल सिंह व मनीष कुमार ने पैरवी की. HC द्वारा जमानत दिए जाने के खिलाफ याचिका को बिहार सरकार ने दायर किया है .अर्जी में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राजबल्लभ की जमानत रद्द करने की मांग की है.आपको पता होगा कि राजबल्लभ यादव नवादा से राजद विधायक है और नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी हैं. राजबल्लभ यादव के कल लालू प्रसाद से मिलने और बयानबाजी के बाद सूबे में सियासत गर्म हो गई है .विपक्ष ने भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है.