राहुल गाँधी की सांसद सदस्यता खत्म, माले ने कहा यह लोकतंत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक

पटना, 24 मार्च. मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने की तारीख से लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है.

सूरत सिविल कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था और कोर्ट ने इसके लिए राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. लेकिन इस सजा के तुरंत बाद ही सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी थी. कोर्ट ने 30 दिनों तक सजा पर रोक लगा दी थी.




राहुल गांधी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं. राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था “क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?”

क्या है मामला ?
वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी की थी. उन्होंने कथित तौर पर कहा था “क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?”

राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता, विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद उक्त मामले की सुनवाई में राहुल गांधी दोषी पाए गए. इसी मामले को लेकर सदन में घमासान मचा हुआ था.

राहुल गांधी के प्रति समर्थन जताने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी शहर के विभिन्न स्थानों पर एकत्र हो गए और पोस्टर लिख प्रदर्शन किया जिन पर शेर-ए-हिंदुस्तान और भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) की तानाशाही के आगे कांग्रेस नहीं झुकेगी लिखा हुआ था.

वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द किए जाने की घटना को माले के राज्य सचिव कुणाल ने देश के लोकतंत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया है. उनके अनुसार कथित मोदी मानहानि मामले में उन्हें एक दिन पहले दो साल की सजा सुनाना और अगले ही दिन आनन-फानन में उनको लोकसभा से अयोग्य घोषित किया जाना किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है जो तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या दर्शाता है.

PNCB

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