बिहार में बुधवार को दिन भर प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया पर रोक की खबर आग की तरफ फैलती रही. हालांंकि सच्चाई कुछ और ही थी. पटना हाईकोर्ट ने नियोजन की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है. ऑर्डर में यह साफ लिखा है कि नियोजन की प्रक्रिया जारी रह सकती है. हालांकि इसे तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक की पटना हाईकोर्ट में सीटेट दिसंबर पास अभ्यर्थियों का मामला चल रहा है. ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि आखिर यह भ्रम किसने फैलाया.
इस बारे में पटना नाउ को जानकारी देते हुए एनआईओएस डीएलएड पास अभ्यर्थियों ने बताया कि गलत खबर फैलने के कारण हम सब काफी निराश हो गए थे लेकिन जब हमें ऑर्डर की कॉपी मिली है तब हम ने राहत की सांस ली है. इधर प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने भी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए नियोजन प्रक्रिया जारी रहने की जानकारी दी है.
बिहार में छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन में करीब 90000 से ज्यादा शिक्षकों का नियोजन होना है. 15 जून से 14 जुलाई के बीच एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को आवेदन करने का मौका दिया गया है. यह सभी वैसे अभ्यर्थी हैं जो जुलाई में सीटेट परीक्षा पास कर चुके हैं. जब इन्हें आवेदन करने का मौका मिला तो दिसंबर में सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थियों ने भी शिक्षा विभाग से उन्हें मौका देने की गुहार लगाई थी. लेकिन शिक्षा विभाग ने 15 जून को एक नया आदेश निकाल कर उन्हें आवेदन करने से मना कर दिया. उसके बाद दिसंबर में सीटेट पास करने वाले एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट की शरण में चले गए. हाई कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से सवाल पूछा है कि नियोजन प्रक्रिया के बीच में नया आदेश कैसे जारी किया जा सकता है. अब सरकार को इस बारे में जवाब देना है. अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी. तब तक नियोजन की प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन इसे पूरा तभी किया जा सकता है जब इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी.
राजेश तिवारी Exclusive