बिहार के प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर
पटना हाइकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाले बहाली के मामले पर निर्णय देते हुए कहा कि 23 नवंबर,2019 के पूर्व सी टी ई टी परीक्षा पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था,जिसे आज सुनाया गया.
कोर्ट ने फैसला देते हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का भी निर्देश दिया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैंं. इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पटना हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गलत जानकारी देने और कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए फटकार भी लगाई है . मामले में इंटरवेनर बने पप्पू कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि अब बिहार में 94000 प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन जल्द पूरा हो सकेगा.
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