प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद

By Amit Verma May 23, 2017

जनता दल विधायक अशोक सिंह की हत्या मामले में हजारीबाग कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, दीनानथ सिंह और रितेश मुखिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि 3जुलाई 1995 को पटना स्थित विधायक आवास में अशोक सिंह की बम मारकर हत्या कर दी गई थी. हजारीबाग कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा के साथ 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया है.




इस मामले में 22 साल बाद हजारीबाग कोर्ट ने 18 मई को प्रभुनाथ सिंह समेत तीनों को दोषी करार दिया था. दिवंगत अशोक सिंह की पत्नी ने फैसले पर खुशी जताई है औऱ कहा कि अगर प्रभुनाथ सिंह हाईकोर्ट में अपील करेंगे तो वे भी हाई कोर्ट जाएंगी.

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