पटना में जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई
गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रदत्त निदेश के आलोक में दुकानों/ प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में आदेश निर्गत है. उच्च स्तरीय निदेश के आलोक में उक्त आदेश में निम्न प्रकार से आंशिक संशोधन किये गए हैं.
पटना में फल एवं सब्जी दुकाने/ मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानों के संचालन की अवधि प्रातः 6:00 बजे से 10:00 बजे पूर्वाहन तक ही रहेगी.
शेष सभी दुकानों/ प्रतिष्ठानों का संचालन पूर्व निर्गत आदेश में उल्लिखित शर्तों के साथ होगी. यह आदेश 6 सितंबर तक प्रभावी रहेगा.
बिहार में अभी तक फल सब्जी और मांस मछली की दुकानों के लिए सुबह 6:00 से 11:00 और शाम 4:00 से 7:00 तक का समय जिला प्रशासन ने दिया था. लेकिन शाम में बाजार में जरूरत से ज्यादा भीड़ हो रही थी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था. यही नहीं दुकानदार 7:00 बजे के बाद भी दुकान बंद नहीं कर रहे थे. पटना में लगातार संक्रमित व्यक्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. लगातार ऐसी शिकायत को देखते हुए अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और 23 अगस्त से 6 सितंबर तक के लिए फल सब्जी और मांस मछली की दुकानों के लिए समय सिर्फ सुबह 6:00 से 10:00 तक ही तय कर दिया है. यानी अब शाम में फल-सब्जी या मांस मछली की दुकानें नहीं खुलेगी.
PNCB