बिहार सरकार 21 जनवरी को शराबबंदी के पक्ष में विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी कर रही है. 21 जनवरी को पूरे बिहार में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे यानि 5 घंटे तक सभी NH और SH पर ट्रैफिक रोकने की घोषणा भी की गई है. इसके विरोध में पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. मानव श्रृंखला कार्यक्रम के दौरान होने वाली परेशानियों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी है.
बिहार सरकार के इस कार्यक्रम को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा है कि सरकार किस कानून के तहत 21 जनवरी को बिहार से गुजरने वाले नेशनल और स्टेट हाईवे पर गाड़ियों का परिचालन रोकेगी. साथ ही सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता ने राज्य सरकार से ये भी बताने को कहा है कि स्कूली बच्चों को इस कार्यक्रम में क्यों शामिल किया जा रहा है.
बता दें कि मानव श्रृंखला को लेकर एक संस्था FORUM FOR PUBLIC INTEREST LITIGATION ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. इस मामले में पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई होगी. राज्य सरकार को इस संबंध में गुरुवार तक वस्तुस्थिति साफ कर हाईकोर्ट में जवाब देने का निर्देश दिया गया है.