एक तरफ 21 जनवरी को प्रस्तावित मानव श्रृंखला कोे लेकर बिहार सरकार पूरे जोर-शोर से तैयारी कर रही है, वहीं पटना हाई कोर्ट में मानव श्रृंखला के खिलाफ सुनवाई भी जोर पकड़ रही है. गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने मानव श्रृंखला में स्कूली बच्चों को जबरन शामिल करने पर गहरी नाराजगी जताई है और सरकार से जवाब मांगा है. इस मामले पर शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी. कोर्ट ने शुक्रवार को होने वाली सुनवाई के दौरान बिहार के डीजीपी पी के ठाकुर और मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को भी कोर्ट में हाजिर रहने को कहा है.
आपको याद दिला दें कि बुधवार को भी बिहार में शराबबंदी के लिए 21 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला कार्यक्रम को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी और पूछा था कि किस कानून के तहत 21 जनवरी को बिहार से गुजरने वाले नेशनल और स्टेट हाइवे पर गाड़ियों का परिचालन बंद किया जाएगा.
बिहार सरकार 21 जनवरी को शराबबंदी के पक्ष में विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें स्कूली बच्चों समेत करीब 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है. 21 जनवरी को पूरे बिहार में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे यानि 5 घंटे तक सभी NH और SH पर ट्रैफिक रोकने की घोषणा भी की गई है. इसके विरोध में पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. मानव श्रृंखला कार्यक्रम के दौरान होने वाली परेशानियों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी है.
बता दें कि मानव श्रृंखला को लेकर एक संस्था FORUM FOR PUBLIC INTEREST LITIGATION ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. इस मामले में पटना हाईकोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी जिसमें मुख्य सचिव और डीजीपी कोर्ट के सामने पेश होंगे.