घटिया पानी सप्लाई करने वाले 5 सप्लायर को सील करने का निर्देश
राजधानी पटना के घरों, शॉपिंग मॉल और दुकानों में हो रही है घटिया पानी की सप्लाई. लोग इसके लिए अच्छी खासी कीमत भी चुका रहे हैं. लेकिन सावधान. ये पानी आपको बीमार… बहुत बीमार बना सकता है. ये हम नहीं कह रहे. PHED लैब की जांच रिपोर्ट में कई सैंपल Not fit for drinking पाए गए हैं.
दरअसल पटना डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए एक टीम बनाई थी. इस टीम ने इसी महीने की 5 तारीख को पटना के विभिन्न इलाकों से पानी सप्लाई करने वाली 12 एजेंसियों का सैंपल लिया था. इनके सैंपल को PHED की लैब में जांच के लिए भेजा गया था. जांच में इनमें से 5 एजेंसियों का पानी पीने योग्य नहीं पाया गया है. इन एजेंसियो के सैंपल में पानी का PH value अनुमन्य सीमा (permissible limits) से कम है जो कि इसे पीने के अयोग्य बनाता है.
इसके बाद पटना DM ने इन एजेंसियो को सील करने का आदेश जारी किया है. साथ ही इनके उत्पादन स्थल की भी विस्तृत जाँच के आदेश दिए हैं. डीएम ने कहा है कि सभी पानी सप्लाई करने वाले फैक्ट्री को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय में अपना विवरण दर्ज कराना है. जो अपना विवरण दर्ज नहीं करायेंगे, उनकी फैक्ट्री सील कर दी जायेगी. और मानक गुणवत्ता नहीं पाये जाने पर फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द किया जायेगा.
आप भी नोट करें इन कंपनियों के नाम जिनको सील किया गया है-
-
राज प्यूरीफायर वाटर सप्लाई बामन पुरा मोड़, पंकज स्वीट्स के समीप, फुलवारी, पटना
-
द गंगा, भुसौला दानापुर, फुलवारीशरीफ अश्विनी पब्लिक स्कूल के समीप, पटना
-
राज लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, मंदिरी, कतपुला के समीप,पटना
-
सिन्हा होमियो हॉल, मोहन पुर, पुनाइचक, पटना
-
एकदंत नीर सागर, पटेल नगर, गांधी मूर्ति,पटना
पीने के पानी का पूरी तरह शुद्ध होना जरूरी है. पानी की पैकेजिंग करने के स्थान की स्वच्छता उत्तम होनी चाहिए ताकि पानी की गुणवत्ता प्रभावित न हो. पानी की गुणवत्ता की नियमित अंतराल में जांच करायी जायेगी ताकि गुणवत्ता सतत बरकरार रहे. PHED के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया है कि लगातार इस तरह की जांच करते हुए सैम्पल कलेक्शन कर उसकी गुणवत्ता की जांच करायें. साथ ही सभी SDO को निर्देश दिया गया है कि उनके क्षेत्र में चल रहे ऐसी दुकानों का निरीक्षण करें और पानी का सैम्पल लेकर PHED की लैब में जांच करायें. इस व्यापार में जुडे सभी एजेंसी को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि गुणवत्ता जांच संबंधी प्रमाण पत्र अपने प्रतिष्ठान में निश्चित रूप से सही जगह पर डिसप्ले करें. मानक गुणवत्ता के अनुरूप उत्पाद नहीं होने की स्थिति में संबंधित विक्रेता के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी- संजय कुमार अग्रवाल, डीएम पटना
अमित वर्मा