पटना के इन इलाकों में फिलहाल नहीं मिलेगी कोई छूट

पटना डीएम ऑर्डर

पटना में बुधवार से कई और दुकानें खुल जाएंगी. बिहार सरकार के गृह विभाग के आदेश के अनुरूप कंटेनमेंट जोन एवं रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं ( कपड़ा की दुकान एवं रेडीमेड वस्त्र की दुकान सहित) की दुकानों को भीड़ कम करने के दृष्टिकोण से नियंत्रित ढंग से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया गया है. इन खुलने वाली सभी प्रकार की नई दुकानों को प्रत्येक सप्ताह में मात्र सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराहन तक निम्न शर्तों के साथ खोलने का आदेश जिलाधिकारी कुमार रवि ने दिया है-




सभी ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों से ही खरीदारी करेंगे.

दुकानों मैं दुकानदारों एवं ग्राहकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

दुकानों के काउंटर पर दुकानदार साबुन /सैनिटाइजर भी अपने ग्राहकों के उपयोग हेतु निशुल्क उपलब्ध रखेंंगे.

बिक्री काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग मानकों(2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जायेगा.

सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किए जाने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दुकान को तुरंत बंद करने की कार्रवाई की जाएगी.

सर्दी /खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी.

दुकान को मात्र 33% कर्मियों का ही रोस्टर बनाकर कार्य पर बुलाने की अनुमति होगी.

जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में निर्गत विभिन्न श्रेणियों की दुकानों को खोलने संबंधी आदेश पूर्ववत (प्रातः 6:00 बजे से संध्या 6:00 बजे तक खुलेंगे ) लागू रहेंगे.

भविष्य में दुकानों पर भीड़ की स्थिति को देखते हुए दुकानों को खोलने के निर्धारित समय एवं दिनों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा.

होम डिलीवरी /ई-कॉमर्स से संबंधी सभी सेवाएं सप्ताह के सभी दिनों में कार्यरत रहेंगे.

शॉपिंग कंपलेक्स मार्केटिंग कॉन्प्लेक्स एवं बड़े बाजारों के लिए अलग से आदेश निर्गत किए जाएंगे.

जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खो उक्त आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.

उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इन इलाकों में जारी रहेगी बंदिशें

पटना सदर अनुमंडल अंतर्गत निम्नांकित स्थलों पर एक साथ कई दुकानें अवस्थित रहने के कारण ज्यादा भीड़ होने की संभावना तथा कंटेनमेंट जोन से नजदीक रहने के कारण कोरोना के संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई गई है।

  • निम्न थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बाजार में पूर्व से संचालित खाद्य सामग्री/ दवा /सब्जी /दूध जैसी आवश्यक सामग्रियों को *छोड़कर अन्य कोई दुकान नहीं ** खोली जाएगी।

बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत हरिहर चैंबर

कोतवाली थाना में चांदनी मार्केट, मौर्या कंपलेक्स।

पाटलिपुत्र थाना में गोसाईंटोला रोड मार्केट।

शास्त्री नगर थाना में राजा बाजार मार्केट।

हवाई अड्डा थाना में शेखपुरा बाजार, राजा बाजार ,खाजपुरा बाजार, जगदेव पथ बाजार।

श्रीकृष्णापुरी थाना में वर्मा सेंटर मार्केट।

गर्दनीबाग थाना मे चितकोहरा मार्केट।

कदम कुआं थाना में चूड़ी मार्केट।

पीरबहोर थाना में हथुआ मार्केट खेतान मार्केट बाकरगंज मार्केट।

परसा बाजार थाना में कुरथौल बाजार, परसा ,इतवारपुर बाजार

By dnv md

Related Post