राजधानी में अतिक्रमणकारियों पर मुस्तैद होगा प्रशासन

By om prakash pandey Sep 4, 2018

‘अतिक्रमण हटाओ अभियान’ की हुई समीक्षा

आज समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में अतिक्रमण हटाओ अभियान की समीक्षा जिलाधिकारी कुमार रवि की अध्यक्षता में हुई.




राजधानी को सुंदर बनाने की पहल

जिलाधिकारी ने पटना नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल, कंकड़बाग अंचल, बांकीपुर अंचल एवं पटना सिटी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 01 सितम्बर, 2018 से 05 सितम्बर, 2018 तक यह सुनिश्चित कर लें कि जहाँ-जहाँ अतिक्रमण हटा है, वहाँ-वहाँ पार्किंग स्थल विकसित कर पार्किंग शुरू हो जाय, ताकि पुनः अतिक्रमण न हो साथ ही पक्के अतिक्रमणकारियों पर नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाय.

5 सितम्बर तक चलेगा अभियान

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि यातायात के सुगम संचालन हेतु अतिक्रमण हटाओ अभियान दिनांक 05 सितम्बर, 2018 तक चलेगा. मुख्य सड़कों पर जहाँ-जहाँ अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, उसे पूरा किया जाने का भी निर्देश दिया गया.

अतिक्रमणकारियों की धर-पकड़ के लिए होगी वीडियोग्राफी

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जहाँ-जहाँ अतिक्रमण हटाया गया है, पूरे क्षेत्र की विडियोग्राफी करा ली जाय ताकि भविष्य में अगर अतिक्रमणकारियों द्वारा पुनः अतिक्रमण की जाती है, तो उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके.
जो भवन नक्शे के विरूद्ध बना है उसका विधिवत नापी कराकर अतिक्रमण हटाये जाने का भी निर्णय बैठक में लिया गया.

होटल और मॉल मालिकों को करनी होगी पार्किंग की व्यवस्था

जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया कि होटल एवं माॅल को नोटिस दिया जाय कि वे अपने-अपने पार्किंग स्थल में ही पार्किंग की व्यवस्था करायें. अगर पार्किंग स्थल से बाहर पार्किंग करायी जाती है तो ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों यथा-होटल एवं माॅल के मालिकों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी. जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक यातायात को निर्देश दिया कि मार्केटिंग काॅम्पलेक्स में पार्किंग स्थलों को चिन्ह्ति कराया जाय. अगर पार्किंग स्थल से बाहर वाहन की पार्किंग की जाती है, तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए. जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर एवं पटना सिटी को निर्देश दिया कि ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों जिनके द्वारा मुख्य सड़क पर पार्किंग करायी जाती है तथा सड़क के हिस्से को अतिक्रमण किया गया है, जिससे आम लोगों को आने-जाने में बाधा उत्पन्न होती है. ऐसे प्रतिष्ठानों के विरूद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-133 के अंतर्गत नोटिस दी जाय कि वे अविलम्ब पार्किंग की व्यवस्था कर लें अन्यथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बैठक में जिलाधिकारी श्री कुमार के साथ पुलिस अधीक्षक यातायात श्री पी0एन0 मिश्रा, नगर आयुक्त श्री अनुपम कुमार सुमन, अपर जिला दंडाधिकारी सामान्य श्री आशुतोष कुमार वर्मा, अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था श्री कृष्ण कन्हैया प्रसाद सिंह, प्रभारी पदाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष, श्री शैलेन्द्र भारती, अपर नगर आयुक्त सुश्री शीला ईरानी, पटना नगर निगम के सभी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी, दंडाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

पटना नाउ ब्यूरो

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