देर ना करें, अपना पैन नंबर बैंक में जल्द जमा करें

By pnc Jan 7, 2017

आपके बैंक खाते से पैन नंबर नहीं जुड़ा है तो जमा करें पैन नम्बर 

अब सभी बैंक खातों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य 




सरकार ने दिया 55 दिन का वक्त

50 हजार रुपये या उससे ज्यादा का लेन-देन हुआ तो वहां पर फॉर्म 60 जमा कराना जरुरी

एक जरुरी काम यह भी है अगर आपने अब तक अपने बैंक खाते में पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दिया है तो 28 फरवरी तक उसे बैंक में जमा करें.ये नया फरमान आयकर विभाग ने दिया है. इसमें कहा गया है कि यदि पैन आपके पास नहीं है और आपको फॉर्म 60 देना जरुरी होगा. अधिकारी बताते हैं कि काले धन पर लगाम लगाने के मकसद से ही आयकर विभाग ने नए नियम जारी किए हैं.

वैसे तो कुछ जन धन खातों, बेसिक अकाउंट और खास तरह के टाइम डिपॉजिट को छोड़ बाकी सभी बैंक खातों को खोलने के लिए पैन जरुरी है. लेकिन अभी भी कई पुराने बैंक खाते ऐसे हैं जिनमें पैन नहीं जुड़ा है. इसकी एक वजह ये है कि ये खाते ऐसे समय खोले गए जब पैन देना जरुरी नहीं था. दूसरी ओर यदि ऐसे खातों में एक दिन में 50 हजार रुपये या उससे ज्यादा का लेन-देन हुआ तो वहां पर फॉर्म 60 जमा कराना जरुरी होता है.

आयकर विभाग की ओर से 6 जनवरी से लागू नए नियम में बैंक और डाकघरों को 9 नवम्बर से 30 दिसम्बर के बीच बचत खाते में ढ़ाई लाख रुपये या उससे ज्यादा की जमा के बारे में जानकारी 15 जनवरी तक देनी होगी. वहीं चालू खाते में इस दौरान अगर साढ़े 12 लाख रुपये या उससे ज्यादा जमा कराने के बारे में जानकारी तय तारीख तक जमा करानी होगी. विभाग ने ये भी कहा है कि ऐसे तमाम खातों में पहली अप्रैल से 9 नवम्बर तक जमा करायी गयी रकम का ब्यौरा 31 जनवरी तक जमा करानी होगी.

By pnc

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