बिना HSRP और नंबर प्लेट पर BOSS, PAPA.. लिखा वाहन चलाने वाले 745 वाहन मालिकों पर हुई कार्रवाई
पटना।। बिना HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) और वाहन नंबर से छेड़छाड़ कर BOSS, PAPA इत्यादि जैसे शब्द बना कर वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों/चालकों के विरुद्ध शनिवार को सभी जिलों में विशेष सघन जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान बिना एचएसआरपी, अस्पष्ट नंबर और नंबर को छेड़छाड़ कर बॉस, पापा इत्यादि लिखा कर वाहन चलाने वाले 745 वाहन मालिकों/चालकों का ऑन स्पॉट चालान काट जुर्माना लिया गया. यह अभियान परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा चलाया गया.
आगे भी चलेगा एचएसआरपी विशेष जांच अभियान
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिलों द्वारा चलाये गये विशेष जांच अभियान में कई दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों पर बिना एचएसआरपी प्लेट लगाये तथा नंबर प्लेट पर स्टाइलिश तरीके से तरह-तरह के शब्दों को प्रदर्शित कर वाहनों का परिचालन किया जा रहा है. ऐसा किया जाना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है. उल्लंघनकर्ताओं पर मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है. जिलों में यह अभियान आगे भी चलाया जायेगा.
नंबर प्लेट पर नंबर की जगह लिखा था मां, पाप, बॉस, सरपंच आदि
जिलों में चलाये गये एचएसआरपी विशेष जांच अभियान के दौरान नंबर प्लेट पर नंबर की जगह कई तरह के शब्दों को देखने को मिला. छपरा जिले में वाहन जांच में बाइक पर नंबर की जगह सरपंच, मधुबनी में बॉस, नवादा में कूल, राजा भाई, तथा अन्य तरह के पदनाम, जाति एवं धार्मिक सूचक शब्द प्रदर्शित किये गये थे.
जांच पदाधिकारियों द्वारा जुर्माना के साथ दी गई चेतावनी
एचएसआरपी विशेष जांच अभियान में उल्लंघनकर्ताओं से जुर्माना वसूला गया एवं वाहन जांच पदाधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया कि स्टाइलिश नंबर की जगह एचएसआरपी नंबर अनिवार्य रुप से लगा लें एवं नंबर की छेड़छाड़ कर मानक के विरुद्ध कुछ भी अंकित न करें. दोबारा पकड़े जाने पर वाहन की जब्ति की जायेगी एवं इसके बाद भी एचएसआरपी नहीं लगाया गया तो निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है.
विभिन्न धाराओं के तहत 2500 रुपया का जुर्माना
दरअसल दोेपहिया व चारपहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर को छेड़छाड़ करते हुए कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेट पर 8055 को बदल कर BOSS और 4141 को बदल कर PAPA लिखते हैं। केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के नियम 50 व 51 के तहत नंबर प्लेट के लिए मानक निर्धारित किये गये हैं। इसका उल्लंघन किये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177 और 179 के तहत 2500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है.
अपने वाहनों पर अनिवार्य रुप से लगवायें एचएसआरपी
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि सभी वाहन मालिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे मोटरवाहन नियमों का पालन करें.अपने वाहनों पर अनिवार्य रुप से हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) ही लगायें. इससे सड़कों पर सुरक्षा, व्यवस्था और पारदर्शिता बढ़ेगी. वाहन मालिकों द्वारा वाहनों की नंबर प्लेट पर स्टाइलिश नंबर लिखवाने के कारण सीसीटीवी कैमरे से चालानिंग में संबंधित वाहन की पहचान नहीं हो पाती है. कैमरे इन नंबरों की जांच नहीं कर पाते. इसके अलावा अपराधी भी ऐसे नंबरो का फायदा उठाकर पुलिस की पकड़ से बचने का प्रयास करते हैं.
- वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना भी होती है.मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित किया गया है.
- वाहनों के नंबर प्लेट पर अवैध रुप एवं स्टाइलिस तरीके से ( BOSS, PAPA इत्यादि) नंबर लगी हो तो आम लोग भी परिवहन विभाग के कंट्रोल रुम नंबर- 9153971897 पर फोटो भेज वाट्सएप के जरिये शिकायत कर सकते हैं. संबंधित वाहन को चिन्हित कर ऐसे वाहन मालिक पर कार्रवाई की जायेगी.
क्या है एचएसआरपी
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों पर एकरुपता से प्रयुक्त होने वाली एक नंबर प्लेट है. इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में वाहनों की नंबर प्लेट एकरुपता से प्रदर्षित करने का है. ये प्लेट निबंधन संख्या के अतिरिक्त विभिन्न विशिष्टियों से युुक्त नंबर प्लेट है.
pncb