बिहार के एनआरआई और पूंजीपतियों को मंत्री शाहनवाज हुसैन की अपील
अपने राज्य में फैक्ट्री लगाने का नहीं मिलेगा इससे सुनहरा मौका
उद्योग लगाने की राह से अब हर कांटे को दूर कर दिया गया
बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता रहा है. यहां के उद्योगपति बिहार से बाहर जाकर अपने उद्योग धंधे लगाने को मजबूर हुआ करते थे. मगर आने वाले दिनों में ये तस्वीर बदली नजर आएगी. अब बिहार के भीतर ही उद्योग लगाने का सुनहरा मौका मिल रहा है. उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उद्योग लगाने की राह से अब हर कांटे को दूर कर दिया गया है. ताकि नए उद्योगों को प्रोत्साहन मिले और यहां के युवा यहीं उद्योग धंधे स्थापित करें. उन्होंने कहा बदले हुए नियम बिहार के उद्योगों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे.बिहार पर बीमारू राज्य होने का ठप्पा लगा था, जिसे लगभग 17 साल की मेहनत के बाद नीतीश कुमार ने बदला.
अब बिहार विकासशील राज्य की श्रेणी में आ रहा है. इसे अब विकसित राज्य बनाना है. ये कहना है उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का. शाहनवाज का कहते हैं कि बिहार पर बीमारू राज्य का जो ठप्पा लगा है उसे हम हटाकर रहेंगे. इन पांच सालों में हम बिहार में इतने उद्योग लगाएंगे कि बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होगा. यहां लोग केवल उद्योग लगाएंगे बल्कि यहां रोजगार के लिए भी आएंगे.
बिहार के लोगों को अब बिहार से बाहर नौकरी और रोजगार के लिए न जाना पड़े ये हमारी कोशिश है. इसके लिए उद्योगों की राह में आने वाले हर कांटे को हटाया जा रहा है. शाहनवाज हुसैन ने बताया कि यह बिहार के उद्योगों के लिए मील का पत्थर शामिल होगा. उद्योग मंत्री ने बताया कि ये मांग काफी दिनों से थी और उद्योगों को तेजी से लगाने में बाधा भी जिसे अब हटा दिया गया है.
बिहार में औद्योगिक भूखंड या बियाडा से बाहर उद्योग स्थापित करने वालों के लिए खुशखबरी है. यदि आप बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं. इसके लिए जमीन खरीदना और इसकी रजिस्ट्री में लगने वाला पैसा आपके उद्योग में बाधा बन रहा है तो अब आपके लिए यह राह आसान होने वाली है. शाहनवाज हुसैन ने बताया कि हाई प्रायोरिटी के उद्योगों के निजी निवेशकों को अब निबंधन और स्टांप शुल्क नहीं देना होगा. इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से बियाडा या आइडा को आवंटित की जाने वाली भूमि के दस्तावेजों का निबंधन शुल्क भी नहीं लगेगा. मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस शुल्क में सौ फीसद छूट दे दी है. इस संबंध में गुरुवार को ही अधिसूचना जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. यह अधिसूचना 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी होगी.
निजी निवेशकों को 100 फीसद निबंधन और स्टांप शुल्क में छूट का लाभ तभी मिलेगा, जब उनका निवेश प्रस्ताव राज्य निवेश प्रोत्साहन से स्टेज-एक क्लियर होगा. निजी निवेशकों को छूट का लाभ केवल पहले संव्यवहार में लीज, बिक्री या ट्रांसफर के दस्तावेजों पर प्राप्त होगा. इसके लिए उद्योग विभाग के द्वारा भूमि का विवरण और लोकेशन के साथ निवेशकों के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत होगा, जिस पर छूट दी जाएगी. इसके बाद के चरणों पर छूट प्रभावी नहीं होगी. अगर निवेशक राज्य सरकार की ओर से निर्धारित नीतियों का पालन नहीं करता है, तो दी गई छूट की राशि निवेशक से उद्योग विभाग वसूल करेगा.