मतदान के दिन वाहनों के परिचालन पर नहीं रहेगी रोक

पटना।। 1 जून को पटना समेत राज्य के आठ लोकसभा सीटों पर मतदान होगा. मतदान के दिन वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि सुगम, सहज, सुरक्षित एवं समावेशी लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 सपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है. पटना साहिब एवं पाटलिपुत्र लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिनांक 01 जून, 2024 को निर्धारित है. मतदान की तिथि को निजी वाहनों के परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए वाहनों का परिचालन किया जा सकता है.

उन्होंने आगे कहा कि मतदान केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा. निजी वाहनों से कोई भी मतदाता मतदान केंद्रों तक आ सकते हैं. रास्ते में उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी. मतदान केंद्रों के यथासंभव नज़दीक पार्किंग की व्यवस्था रहेगी.




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By dnv md

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