काम की खबर।। आधार कार्ड के जरिए अब जन्मतिथि प्रमाणित नहीं की जा सकती. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आधार कार्ड को जन्मतिथि के मान्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है. ईपीएफओ ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है और कहा है कि अब आधार कार्ड का इस्तेमाल जन्म तिथि में बदलाव के लिए नहीं किया जा सकेगा. जानकारी के मुताबिक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड को लेकर निर्देश जारी करने के लिए कहा था. इसके बाद ही केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की मंजूरी से यह निर्णय लिया गया है.
ईपीएफओ ने बताया कि यूआइडीएआइ अधिनियम के अनुसार आधार पहचान तो सत्यापित करता है लेकिन यह सही जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है. जन्मतिथि के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही आधार माना जाएगा.
आपको बता दें कि वर्ष 2018 में ही एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने के पीछे इस तथ्य को कारण नहीं बता सकते कि बच्चे का आधार अपडेट नहीं है. इसलिए स्कूल में दाखिले के लिए आधार नंबर का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं होगा. यूजीसी, सीबीएसई, निफ्ट और कॉलेज आदि संस्थान आधार कार्ड पर लिखा नंबर नहीं मान सकते हैं.
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