नियोजित शिक्षक अब बनेंगे विशिष्ट शिक्षक

पटना।। बिहार सरकार ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित नियोजित शिक्षकों के लिए नई नियमावली का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और इस पर 7 दिनों में सभी संबंधित हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं. हालांकि इसे लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने कड़ी आपत्ति जताई है. बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि शिक्षक संगठनों द्वारा इतने लंबे संघर्ष के पश्चात स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों के लिए जो बिहार विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 का प्रारूप लाई गई है वह स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों के लिए छलावा मात्र है. इसमें कहीं भी राज्य कर्मी जैसा सुविधा देने की बात नहीं कही गई है. इन शिक्षकों को पूर्व से मिल रहे सुविधा के अतिरिक्त शहरी परिवहन भत्ता एवं जिला कैडर बनाकर अंतर नियोजन इकाई की सुविधा दी गई है. कार्रवाई हेतू शिक्षा विभाग अपनी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को अनुशासनिक प्राधिकार बनाया है. अनुशासनिक कार्रवाई के मामले में बिहार सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू नियमावली के अंतर्गत इन्हे नहीं लाया गया है न ही विशिष्ट अध्यापक को पेंशन योजना का लाभ देने की बात कही गई है. बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ विशिष्ट अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 का घोर विरोध करता है और सरकार से इस प्रारूप को वापस लेकर जो सुविधा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों को देने की बात कही गई है वही सुविधा इन्हें भी देने की मांग करता है.
अश्विनी पाण्डेय, प्रदेश प्रवक्ता, टीइटी एसटीइटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट ने कहा कि राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करने की दिशा में ये शिक्षक संघर्षों की जीत है. उन्होंने नियमावली का स्वागत करते हुए कहा कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत स्थानीय निकायन्तर्गत बहाल शिक्षकों के राज्यकर्मी बनने का रास्ता साफ है. कार्यरत शिक्षक अब जिला कैडर में शामिल होने के साथ साथ सक्षमता परीक्षा देकर वरीयता अनुरूप नये वेतन और स्केल का लाभ उठा पायेंगे. सेवाशर्तों से संबंधित विभिन्न मसलों को स्पष्ट करते हुए नियमावली में आंशिक संशोधन की मांग रखी जायेगी. नियमावली 2023 तत्काल प्रभाव से लागू करे सरकार.

एक तरफ जहां नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार ने राज्य कर्मी का दर्जा पाने की शर्त सक्षमता परीक्षा लेने की बात कही है. वहीं वेतन संरक्षण का लाभ भी देने की बात कही गई है. शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 सार्वजनिक की है. नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक कहे जायेंगे. शिक्षा विभाग सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा इसके लिए एजेंसी का चयन शिक्षा विभाग करेगा. नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से एक साल अवधि में सक्षमता परीक्षा होगी प्रत्येक शिक्षक को यह परीक्षा पास करने के लिए तीन अवसर मिलेंगे. वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास में भी यह परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी.




महंगाई समेत कई अन्य भत्ते भी मिलेंगे

नियमावली में विशिष्ट शिक्षकों के लिए वेतन एवं अन्य भत्ते भी तय कर दिये गये हैं. कक्षा एक से पांचवी तक के विशिष्ट शिक्षकों (मध्य विद्यालय के शारीरिक शिक्षकों सहित) का मूल वेतन 25 हजार और कक्षा छह से आठ तक के विशिष्ट शिक्षको का मूल वेतन 28 हजार रुपये दिये जायेंगे. कक्षा नौ से 10 तक के शिक्षकों का मूल वेतन 31 हजार और कक्षा 11 व 12 के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन 32 हजार तय की किया गया है. इसके अलावा राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भता शामिल है.

संबंधित हितधारक और शिक्षक संघ अपने सुझाव माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ईमेल आइडी पर दे सकते हैं

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By dnv md

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