पटना हाईकोर्ट ने बिहार के ढाई लाख प्रशिक्षित शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए बिहार सरकार को आदेश दिया है कि जिन शिक्षकों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग( एन आइ ओ एस ) से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन(डी एल एड) किया है उनकी डिग्री पूरी तरह मान्य है. इसलिए इन्हें भी बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलना चाहिए.

पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को ऐसे शिक्षकों को 4 हफ्ते का वक्त देने का आदेश दिया है ताकि ये भी विभिन्न प्रखंड, पंचायत और नगर निकायों में प्राथमिक शिक्षक और मिडिल स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर सकें.
आपको बता दें कि बिहार सरकार ने पिछले साल नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के पत्र का हवाला देते हुए एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों की डिग्री को मान्यता देने से मना कर दिया था. इन सभी शिक्षकों को बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया में भाग लेने से मना कर दिया गया था, जिसके बाद इन शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी.




NIOS D.El.Ed Teachers
पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से बिहार के दो लाख से ज्यादा जबकि देशभर में करीब 14 लाख शिक्षकों को फायदा होगा.

By dnv md

Related Post