निखिल को नहीं मिली अग्रिम जमानत, ब्रजेश पांडेय पर सुनवाई कल
यौन शोषण मामले में फरार चल रहे पटना के निखिल प्रियदर्शी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है. गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट में एडीजे 1 परवेज आलम ने ये फैसला सुनाया. बता दें कि निखिल पर एक पूर्व मंत्री की बेटी के यौन शोषण का आरोप है. इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट से भी पीड़ित युवती के आरोपों की पुष्टि हो चुकी है. निखिल को पकड़ने के लिए पटना पुलिस की विशेष टीम लगातार छापेमारी कर रही है लेकिन अभी तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है. पिछले साल 22 दिसंबर को ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व मंत्री की बेटी ने यौन शोषण की रिपोर्ट पटना के SC/ST थाने में दर्ज कराई थी. निखिल पर इस युवती के यौन शोषण के अलावा सेक्स रैकेट चलाने का भी आरोप है. इसी मामले के दूसरे आरोपी कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडेय की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. आरोप लगने के बाद ब्रजेश पांडेय ने बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और वो भी भूमिगत हैं. सुनें कैसे पीड़ित ने किया खुद पर हुए अत्याचारों का खुलासा-
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