लॉकडाउन में घर लौटना हो ,तो जान लें ये बातें

देश का दूसरा लॉकडाउन खत्म होने में अब महज चार दिन रह गये हैं. इस बीच बिहार सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन की गाइडलाइंस में आंशिक संशोधन किया है.

गृह मंत्रालय की संशोधित गाइडलाइंस:




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  1. सभी राज्य और केन्द्र शासित राज्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति करे जो सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें. इतना ही नहीं राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों में पहुंचने वाले लोगों का ब्योरा भी रखा जाए.
  2. अगर फंसे हुए समूह में लोग एक राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश से दूसरे राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश जाना चाहते हैं तो भेजने वाले और जिस राज्य में वह समूह जा रहा है दोनों राज्य एक दूसरे की आपसी सहमति के साथ सड़क के जरिए भेज सकते हैं.
  3. किसी भी व्यक्ति को भेजने से पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाए और अगर वह पूरी तरह ठीक पाया जाए तो ही उसे भेजने की मंजूरी दी जाए.
  4. प्रवासी मजदूरों, यात्रियों, पर्यटकों और छात्रों को समूह में सिर्फ बस से ही भेजा जाए. भेजने से पहले बस का सेनेटाइजेशन कराया जाए. बस में यात्रा के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए.
  5. रास्ते में पड़ने वाले राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश उस राज्य की बस के लिए रास्ता देंगे जहां पर ये गाड़ी जा रही है.
  6. जब कोई शख्स अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा तो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की यह जिम्मेदारी है कि उसे होम क्वारंटाइन में रखे. इस दौरान उसके हेल्थ चेकअप किए जाए. उस व्यक्ति को अरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करने के उत्साहित किया जाए ताकि उसके हेल्थ स्टेटस पर नजर बनाई रखे जा सके और साथ ही उसे ट्रैक किया जा सके.

कोविड19 को लेकर लॉकडाउन में संशोधन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्र सरकार को धन्यवाद दिया है. बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से लॉकडाउन के नियमों में संशोधन की अपील की थी ताकि अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों समेत अन्य लोगों को बिहार लाया जा सके. केन्द्र सरकार ने बुधवार को आवागमन को लेकर जो छूट दी है उसके निर्णय पर केन्द्र सरकार को सीएम ने धन्यवाद दिया है.

उन्होंने कहा है कि ये निर्णय उपयुक्त एवं स्वागतयोग्य है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमलोगों का आग्रह था और उस पर केन्द्र सरकार ने सकारात्मक निर्णय लिया है. इससे बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में फॅसे हुये बिहार आने को इच्छुक प्रवासी मजदूरों, छात्र-छात्राओं, श्रद्धालुओं, पर्यटकों तथा अन्य लोगों को यहाॅ आने में सुविधा होगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी. 

मुख्यमंत्री ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन जनहित में है और सबको इसका पालन करना चाहिये. बिहार सरकार ने इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों का हमेशा अनुपालन किया है.

PNC

By dnv md

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