बिहारशरीफ जेल में नाबालिग से रेप के आरोपी राजबल्लभ यादव का भोज कराना बिहारशरीफ के तत्कालीन जेलर और दो कक्षपालों के लिए भारी पड़ा. पहले डीएम की रिपोर्ट और फिर विभागीय जांच के बाद राम नन्दन पंडित, सहायक जेलर (सहायक अधीक्षक), रामलखन यादव, कक्षपाल और रमेश कुमार, कक्षपाल के खिलाफ बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश/अनुमति प्राप्त किए कारा के अन्दर बाहरी कारीगरों को जाने देना और भारी मात्रा में सामग्रियों को बिना गेट पंजी में प्रविष्टि के कारा में प्रवेश कराने का दोषी माना गया. इसके बाद सरकार ने इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है.
बता दें कि जेल आईजी आनंद किशोर को सूचना मिली थी कि बिहारशरीफ मंडल कारा में दिनांक-22.03.2016 और 23.03.2016 को प्रावधान के विपरीत बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश/अनुमति प्राप्त किए कारा के अन्दर बाहरी कारीगरों को बुलाकर मुख्य रसोईघर में निर्धारित विशेष भोजन के मेन्यू के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए गए और जेल परिसर तथा वार्ड संख्या-19, जिसमें विधायक राजबल्लभ यादव संसीमित थे, के वार्ड में कारा हस्तक में प्रावधानित देय सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान की गई. इसके बाद जेल आईजी के संज्ञान पर जिला पदाधिकारी, नालंदा के द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच कराई गई.