पटना जिला प्रशासन की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं, वे काफी महत्वपूर्ण हैं. ना सिर्फ निजी स्कूलों के लिए बल्कि बच्चों और उनके गार्जियन के लिए भी.
आप इन्हें जरूर पढ़ें ताकि किसी भी जरुरत या फिर स्कूलों की मनमानी के समय आप उन्हें इनकी याद दिला सकें. यही नहीं, पटना के डीएम, एसएसपी. सिटी एसपी और  ट्रैफिक एसपी ने बिल्कुल साफ कह दिया कि अगर आपकी परेशानी स्कूल दूर नहीं कर रहे हों सीधे नजदीकी थाने में संपर्क करें या फिर डीएम, एसएसपी समेत किसी भी अधिकारी को फोन करें.
लेकिन याद रहे, ना सिर्फ डीएम बल्कि पटना पुलिस ने साफ-साफ कह दिया है कि 18 साल से कम के लड़के या लड़कियां बिना ड्राइविंग लाइसेंस के स्कूल जाते या गाड़ी चलाते पकड़े गए तो अत्यंत सख्त कार्रवाई होगी. जाहिर तौर पर ये जिम्मेवारी बच्चे के गार्जियन की होगी.
नोट करें-
  • हर निजी स्कूल में पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे होने चाहिए जो पूरी तरह एक्टिव हों और कैमरों/ विजुअल की निगरानी के लिए एक व्यक्ति जरुर हो. इसकी नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए.
  • सभी स्कूलों में 15 दिनों के अंदर सुझाव पेटी(Suggestion Box) लगाने का आदेश. सुझाव पेटी की चाभी प्राचार्य के पास रहेगी तथा इसको खोलते वक्त इसकी वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी.
  • सभी स्कूलों में निबंधित सुरक्षा एजेन्सी के माध्यम से ही सुरक्षा गार्ड रखने का निदेश. सुरक्षा व्यवस्था की देख-भाल हेतु एक कर्मी को प्रभारी बनाने का निदेश.
  • सभी सुरक्षा प्रभारियों को जिला स्तर पर दिया जायेगा प्रशिक्षण.
  • सभी विद्यालयों में पास्को के तहत् कमिटि गठित करने के साथ-साथ छात्राओं को जागरूक कराने हेतु प्रशिक्षित करने का दिया गया निदेश. गुड टच एवं बैड टच के संबंध में छात्राओं को अवगत कराने हेतु स्पेशल क्लास चलाने का भी दिया गया निदेश.
  • स्कूल में मोटर साइकिल अथवा अन्य वाहन चलाकर आने वाले छात्र-छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेन्स देखने के बाद ही प्रवेश की दी जायेगी अनुमति.
  • कम उम्र अथवा बगैर वैद्य ड्राइविंग लाइसेन्स के दुपहिया वाहन से विद्यालय आने वाले छात्र-छात्राओं के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु विद्यालय को  निदेश
  • सभी स्कूल मैनेजमेंट को स्पष्ट किया गया कि वे कम्फर्ट जोन में ना जायें तथा अपने विद्यालय के सुरक्षा मानकों का स्वयं पुनर्मूल्यांकन करें तथा आवश्यकतानुसार सुरक्षा मानकों को और सुदृढ़ करने की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करें
  • SMS के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां छात्र एवं अभिभावकों को देने के पूर्व में दिये गये निदेश के अनुपालन की  समीक्षा. इस बारे में CBSE और सिटी SP ने क्या कहा, सुनिए- 

  • स्कूलों की वेबसाइट बिल्कुल अपडेट होनी चाहिए
  • पटना डीएम ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि छात्र छात्राओं के सुरक्षित रूप से घर पहुंचने तक स्कूल प्रबन्धन है जिम्मेवार. इसलिए छात्र के विद्यालय से निकलने से लेकर उसके सुरक्षित रूप से घर पहुंचने तक विद्यालय अपनी जवाबदेही से नहीं कर सकता है इंकार.
  • निजी परिवहन एजेन्सी ऑटो एवं वैन चालकों को भी सुरक्षा एवं अन्य प्रावधानों के संबंध में अवगत कराने के साथ-साथ उसकी विस्तृत सूची स्थानीय थाना को उपलब्ध कराने का निदेश ताकि इनका विधिवत् सुरक्षा सत्यापन कराया जा सके. सुनिये क्या कहा पटना पुलिस के कप्तान ने-




  • छात्रों को आपदा प्रबन्धन के संबंध में प्रशिक्षित करने हेतु करें नियमित अंतराल में मॉक ड्रिल कराने की दी गयी सलाह.
  • स्कूल और स्कूली बसों में फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए. सिविल सर्जन को प्रत्येक विद्यालय में इस व्यवस्था की जांच करने का निदेश. इसके साथ ही बसों में पेयजल की व्यवस्था एवं अग्निशमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश.
  • स्कूल बसों में GPS लगाना जरुरी. जिला परिवहन पदाधिकारी को स्कूल बसों की जांच कर इसे सुनिश्चित करवाने का निदेश. सभी स्कूल बसों में विद्यालय के महत्वपूर्ण नम्बर के साथ-साथ चालक, खलासी एवं स्थानीय थाना का नम्बर पेन्ट करवाने का निदेश. स्कूल प्रबन्धन को इसकी फोटोग्राफी कर ई-मेल के माध्यम से सूचित करने का निदेश. स्कूल बसों एवं छात्रों को विद्यालय ले जाने वाले निजी वैन में ओवर लोडिंग नहीं की जायेगी बर्दाश्त.

गुरुवार को पटना कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में पटना के DM, SSP, CITY SP, ट्रैफिक SP, CBSE के रिजनल डायरेक्टर, DEO, DPO के साथ संत माइकल, संत जोसेफ कॉन्वेंट, डीपीएस, डॉन बॉस्को, संत जेवियर्स और लोयला समेत 150 निजी स्कूलों के प्रिंसिपल उपस्थित थे. सभी ने शपथ पत्र के साथ डीएम की सलाह के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने का विश्वास दिलाया है. डीएम ने बताया कि जिला स्तर पर  चार दल बनाए गए हैं जो सभी विद्यालयों में औचक रूप से भ्रमण कर सुरक्षा मानकों जैसे CCTV, बसों में GPS, गार्ड की व्यवस्था, स्कूल की चहार दिवारी एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे. जो स्कूल सुरक्षा मानक के अनुरूप नहीं होंगे उन्हें CRPC की धारा 144 के तहत् छात्रों के व्यापक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बन्द करने का आदेश दिया जाएगा.

 

SPECIAL REPORT- AMIT VERMA

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