आरक्षण को लेकर विशेष आयोग का नहीं हुआ है गठन
अप्रैल- मई में प्रस्तावित हैं चुनाव
सुप्रीम कोर्ट ने दिया है विशेष आयोग गठित करने का आदेश
बिहार में संभावित नगरपालिका का चुनाव जो अप्रैल मई में होने वाला है एक बार फिर से टल सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर विशेष आयोग गठित करने का आदेश टलने की संभावना अब बढ़ गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इसके संकेत दे दिए हैं. कोर्ट ने दिया है विशेष आयोग गठित करने का आदेश आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विशेष आयोग का गठन नहीं हो पाया है. आरक्षण की व्यवस्था भी पहले से लागू है जिसके आधार पर चुनाव होना है. लेकिन इस बार बगैर विशेष आयोग के गठन के चुनाव कराना संभव नहीं होगा. इसको लेकर आयोग ने पिछले दिनों नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र लिख कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सूचना भी दे दी थी. सरकार की तरफ से फिलहाल इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका चुनाव में आरक्षण की स्थिति को लेकर विशेष आयोग गठित करने का आदेश दिया है. इसके तहत चुनाव में आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को आधार बनाने को कहा गया है. इसके आधार पर तय किया जाना है कि चुनाव में किन जातियों को पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के दायरे में रखा जाए. सरकार तत्काल विशेष आयोग का गठन करे और आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करे. इसके लिए जिला स्तर पर एक कमिटी बनाई जा सकती है जो अपनी रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग को दे. पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी अनुशंसा सरकार को देगा और फिर सरकार लेजिस्लेचर के जरिए उसे मूर्त रूप दे सकती है.