मुंबई ब्लास्ट केस में टाडा कोर्ट सुनाएगा सजा

1993 में मुंबई में 12 जगहों पर हुए थे धमाके




धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी

मुंबई के गुनहगारों को आज आखिरकार सजा मिलेगी. 12 मार्च 1993 को मुंबई के 12 जगहों पर धमाके हुए थे जिसमें 257 लोगों की जान चली गई थी जबकि 700 लोग घायल हुए थे. इस मामले में दोषी अबू सलेम, करीमुल्ला शेख, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान हैं. इसी मामले में याकूब मेमन को फांसी की सजा हो चुकी है जबकि मुस्तफा डोसा की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है.

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Abu Salem (File Pic)

इससे पहले 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में स्पेशल टाडा कोर्ट ने अबू सलेम समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था.

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बता दें कि धमाकों के केस में शुरुआती 123 आरोपियों का ट्रायल 2006 में खत्म हुआ था, जिसमें 100 को सजा सुनाई गई थी. सजा पाने वालों में अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे. अबू सलेम ने माना था कि उसने संजय दत्त को हथियार दिए थे.

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