मुंबई ब्लास्ट केस में टाडा कोर्ट ने सुनाई सजा
1993 में मुंबई में 12 जगहों पर हुए थे धमाके
धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी
अबु सलेम को आजीवन कारावास की सजा
2 को फांसी, 2 को उम्रकैद, एक को 10 साल की सजा
मुंबई के गुनहगारों को आज आखिरकार सजा मिल गई. अडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम और करीमुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. जबकि रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा मिली है. ताहिर मर्चेंट और फिरोेज को मौत की सजा कोर्ट ने सुनाई है. करीमुल्लाह, अबु सलेम को 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
12 मार्च 1993 को मुंबई के 12 जगहों पर धमाके हुए थे जिसमें 257 लोगों की जान चली गई थी जबकि 700 लोग घायल हुए थे. इस मामले में दोषी अबू सलेम, करीमुल्ला शेख, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान हैं. इसी मामले में याकूब मेमन को फांसी की सजा हो चुकी है जबकि मुस्तफा डोसा की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है.