मंडी में भीड़-भाड़ लगाने, मास्क/सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करने , सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के उल्लंघन में हुई कठोर कार्रवाई
कोविड-19 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, बिहार महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 तथा महामारी अधिनियम 1897 के घोर उल्लंघन का आरोप
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु सभी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी को सक्रिय एवं तत्पर होकर मानक संचालन प्रक्रिया के तहत मास्क सेनीटाइजर का अनिवार्य प्रयोग करने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने का सख्त निर्देश दिया है. साथ ही दुकान, बाजार अथवा सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ₹50 की जुर्माना राशि की वसूली करने का निर्देश दिया है. अगर दुकान/ मंडी में ज्यादा भीड़- भाड़ लगाने, मास्क का प्रयोग नहीं करने , सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने की शिकायत पाई जाती हो तो उसे महामारी एक्ट के तहत बंद किया जा सकता है.
तदनुसार अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर तनय सुल्तानिया ने मीठापुर सब्जी मंडी में मानक संचालन प्रक्रिया के घोर उल्लंघन की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मंडी को 3 दिनों तक बंद करने का आदेश निर्गत किया है.
साथ ही 24 घंटे के अंदर इस आशय का स्पष्टीकरण उनके न्यायालय में स्वयं अथवा वकालतन उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. इस आशय का आदेश अनुमंडल पदाधिकारी ने राजकुमार यादव सब्जी मंडी मीठापुर को संबोधित कर निर्गत किया है.
इस मामले की जांच अनुमंडल पदाधिकारी ने अपर अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर से कराई थी. जांच के दौरान मंडी में मानक का घोर उल्लंघन पाया गया. तदनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत मंडी बंद करने की कार्रवाई की गई है.
जिलाधिकारी कुमार रवि ने संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सभी लोगों को मास्क का प्रयोग करने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने तथा सावधान एवं सतर्क रहने की अपील की है.
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