बिहार के कृषि विभाग ने राज्य के व्यवसायियों को बड़ी राहत देते हुए लॉकडाउन की स्थिति में वाट-बटखारों एवं अन्य माप-तौल उपकरणों की सत्यापन अवधि को बढ़ा दिया है. कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण के कारण माप-तौल उपकरणों की विधि मान्यता अवधि को अगली तिमाही के लिए बढ़ा दिया गया है. उन्होंने कहा कि जिन माप-तौल उपकरणों की विधि मान्यता 31 मार्च, 2020 तक थी, उनका वार्षिक/ द्विवार्षिक/पंचवर्षीय पुनः सत्यापन अगली तिमाही यानि 1 अप्रैल से 30 जून, 2020 तक कराया जा सकेगा. जनहित में यह भी निदेशित किया गया है कि संबंधित माप-तौल उपकरणों यथा पेट्रोल पम्प, धर्मकाँटा तथा अन्य उपकरणों के उपयोगकर्त्ता के विरूद्ध सत्यापन को लेकर इस अवधि में किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जायेगी.
यह व्यवस्था सिर्फ 1 जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक सत्यापन/पुनः सत्यापन के निमित माप-तौल उपकरणों के लिए ही लागू होगा. मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के क्रम में विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 14(4) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान को इस बाबत निदेशित कर दिया गया है.
डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा माप-तौल उपकरणों का वार्षिक/द्विवार्षिक/ पंचवर्षीय पुनः सत्यापन के कार्य में एक साथ अधिक भीड़ इकट्ठा नहीं होने के मद्देनजर ऐसा निर्णय लिया गया है.