लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत

By pnc Apr 22, 2022




अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार कर लिया

सीबीआई की दलील खारिज कर झारखंड हाईकोर्ट ने दी जमानत

तेजस्‍वी-तेजप्रताप दे रहे हैं आज दावत-ए-इफ्तार

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है. हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी ओर से दाखिल जमानत याचिका स्वीकार कर ली. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजा मिलने के बाद लालू प्रसाद की ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी और जमानत देने का आग्रह किया था.

शुक्रवार को लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है. बीमारियों और सजा एक साथ झेल रहे लालू यादव को ये राहत झारखंड उच्च न्यायालय से मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने डोरंडा कोषागार मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है. झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू को दस लाख रुपयों के निजी मुचलके पर जमानत दी है. अदालत ने सीबीआई की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि लालू प्रसाद ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में आधी सजा पूरी पूरी नहीं की है. अदालत नआधी सजा पूरा होने और विभिन्न बीमारियों और उम्र को ध्यान में रखते हुए लालू यादव को जमानत दी है.

लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषगार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली. इससे पहले चार अन्य मामलों में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है. फिलहाल न्यायिक हिरासत में उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है. सजा सुनाए जाने के बाद लालू की रिम्स में तबीयत बिगड़ गई थी जिसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाया गया था. तब से न्यायिक हिरासत में उनका वहीं इलाज चल रहा है. इसके अलावा पटना में भी चारा घोटाले का एक मुकदमा विचाराधीन है जिसमें लालू आरोपी हैं.

इससे पहले अदालत में शपथ पत्र दायर कर सीबीआई की ओर से कहा गया था कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद की आधी सजा अब तक पूरी नहीं हुई हैं, वैसी स्थिति में उन्हें जमानत दिया जाना उचित नहीं होगा. लालू प्रसाद की जमानत याचिका को सुनवाई के लिए हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सूचीबद्ध की गई थी. सुनवाई के बाद सीबीआई की दलील को खारिज कर दिया गया.याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से दायर याचिका में लालू प्रसाद की बीमारी, उम्र और आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई थी. इससे पहले की सुनवाई में झारखंड हाई कोर्ट ने याचिका में आई त्रुटि को दूर करने का निर्देश दिया था. साथ ही सीबीआई को भी जवाब पेश करने को कहा था. गौरतलब है कि बहुचर्चित चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है. लालू प्रसाद की ओर से सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की गई थी. साथ ही जमानत याचिका भी दायर की गई थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया.

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