अब सिनेमा से पहले जन गण मन
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी सिनेमाघरों को आदेश दिया है कि यह सुनिश्चित करें कि राष्ट्रगान के समय स्क्रीन पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाये. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सिनेमा में ड्रामा क्रिएट करने के लिए राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. राष्ट्रीय गान बजते समय सिनेमाघरों के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा. कोर्ट ने कहा कि सिनेमा हॉलों में राष्ट्रीय गान बजने के समय सभी दर्शकों को उसके सम्मान में खड़ा होना होगा.ऐसा न होने पर सिनेमा मालिकों को पर कारवाई की जाएगी .जस्टिस दीपक मिश्रा और अमिताव राय की बेंच ने श्याम नारायण चौकसे की याचिका पर सरकार से यह राय मांगी थी. याचिका में मांग की गयी थी कि सुप्रीम कोर्ट यह निर्देश जारी करे कि देशभर में सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाये जाने चाहिए और उसका सम्मान किया जाना चाहिए.