नवंबर 2016 अब कई लोगों के लिए एक ना भूलने वाला महीना बन गया है. पहले 8/11 और अब ‘मिशन गोल्ड’ ने अच्छे अच्छों की नींद उड़ा दी है.
नोटबंदी के बाद देशभर में कई जगहों पर सोने की खरीदारी में बंपर उछाल आया. इसके बाद आयकर को लेकर जब सरकार ने लोकसभा में नया IT बिल पास किया तो इसे लेकर लोगों में अफवाह उड़ी कि इससे घर में रखा सोना भी जांच के दायरे में आ जाएगा. इसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने अब सोना रखने को लेकर एक नई एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी के मुताबिक विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकती है, जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए ये लिमिट 250 ग्राम होगी. इसके अलावा पुरूषों के लिए भी सोना रखने की लिमिट तय की गई है जो 100 ग्राम है.
दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा में टैक्सेशन लॉ सेकेंड अमेंडमेंट बिल पास हुआ है. इसमें कहा गया है कि अगर तलाशी के दौरान आयकर अधिकारियों को अघोषित संपत्ति का पता चलता है तो उस पर 85% तक टैक्स लग सकता है. इसके बाद ये चर्चा जोर पकड़ रही थी कि घर में रखा सोना भी इस कानून के दायरे में आएगा और आईटी रेड के दौरान वह सोना जब्त किया जा सकता है.
लेकिन ये नियम उन लोगों के लिए चिंता का सबब बन सकते हैं जो सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी को फॉलो नहीं करते हैं. खासकर अपनी ब्लैक मनी को सोना में बदलने की कवायद में लगे लोगों के लिए आईटी एक्ट में ये संशोधन किसी बुरे सपने से कम नहीं है. लेकिन वे सभी लोग जो अपने जायज तरीके या कमाई से सोना खरीदते हैं और जो अपने सोने का हिसाब दे सकते हैं, उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है. इसके अलावा पुश्तैनी सोना या ज्वेलरी इस एक्ट के दायरे में नहीं आते.