छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने को लेकर शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है.
पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद फरवरी महीने में शिक्षा विभाग ने नियोजन प्रक्रिया को रोक दिया था. अब 28 अप्रैल से एक बार फिर इस नियोजन प्रक्रिया को शुरू करने संबंधित अधिसूचना जारी हो गई है. शिक्षा विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, 28 अप्रैल से 27 मई के बीच अभ्यर्थियों को आवेदन देने का मौका दिया जाएगा. इस बार सिर्फ वही अभ्यर्थी आवेदन दे सकेंगे जो वर्ष 2017 से 19 के बीच b.ed की परीक्षा पास कर चुके हैं और उनका परीक्षाफल 26 सितंबर 2019 तक प्रकाशित हो चुका है. अधिसूचना के मुताबिक वर्ष 2011 की एसटीइटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट 2013 में प्रकाशित हुआ आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते उन्होंने अपनी b.ed की डिग्री 26 सितंबर 2019 तक हासिल कर ली हो. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2011 में एसटीइटी परीक्षा देने के बाद 29 जून 2019 तक b.ed कर लिया है, वे सभी विषयों के लिए आवेदन कर सकेंगे.
अधिसूचना के अनुसार, 28 अप्रैल से 27 मई तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे. 28 मई से 10 जून तक औपबंधिक मेधा सूची तैयार होगी. 16 जून तक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन होगा. 17 जून से 4 जुलाई तक मेधा सूची पर आपत्ति ली जाएगी. 8 जुलाई तक मेधा सूची के आपत्तियों का निराकरण कर 10 जुलाई तक मेधा सूची का प्रकाशन नियोजन इकाइयों को कर देना है.
मेधा सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों के ओरिजनल सर्टिफिकेट का मिलान और जांच 13 जुलाई को नगर निगम स्तर पर, 14 जुलाई को नगर परिषद, 15 जुलाई को नगर पंचायत और 16 जुलाई को जिला परिषद में होगा.
उपस्थित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट के मिलान और जांच के आधार पर अंतिम मेधा सूची का अनुमोदन और प्रकाशन 20 से 22 जुलाई तक सभी नियोजन इकाइयों के द्वारा किया जाएगा
अधिसूचना के अनुसार अनुमोदित मेधा सूची और रोस्टर के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट और विद्यालय वार और विषय वार रिक्ति का प्रकाशन एनआईसी की वेबसाइट पर सभी जिलों के द्वारा 25 जुलाई तक किया जाएगा
27 जुलाई को विभिन्न नगर निकाय चयनित अभ्यर्थियों से सहमति पत्र लेकर नियोजन पत्र निर्गत करेंगे जबकि 28 जुलाई को जिला परिषद नियोजन इकाई द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से सहमति पत्र लेकर नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा.
शिक्षा विभाग की अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन नियोजन इकाइयों में नए आवेदन नहीं प्राप्त होंगे वहां पहले से प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर और पहले से संपन्न नियोजन प्रक्रिया के आगे की प्रक्रिया चलेगी.
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