नई नियमावली के खिलाफ शिक्षक संघों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

By dnv md May 19, 2023 #Bihar teachers

पटना।। विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के खिलाफ शिक्षक संघ का विरोध हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. बिहार के दो प्रमुख शिक्षक संघों ने हाईकोर्ट में नई नियमावली के खिलाफ याचिका दायर की है और बीपीएससी के जरिए होने वाली नियुक्ति पर अविलंब रोक लगाने की मांग भी की है.

परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार की वादाखिलाफी और धोखाधड़ी का पर्याय नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है.





इधर टीईटी शिक्षक संघ ने भी हाईकोर्ट का रुख किया है और नई अध्यापक नियमावली के विभिन्न बिंदुओं को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. बीपीएससी के जरिए होने वाली नियुक्ति पर भी अविलंब रोक लगाने की मांग पटना हाई कोर्ट से टीईटी शिक्षक संघ ने की है. हालांकि हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टी शुरू हो चुकी है और इस मामले में अब 18 जून के बाद ही सुनवाई होने के आसार हैं. टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने बताया कि अध्यापक नियमावली 2023 असंवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली नियमावली है. इस नियमावली को जारी करने में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के दिए गए पूर्व के फैसले की अनदेखी की गई है. ऐसे कई सारे बिंदु इसमें जोड़े गए हैं जो पूरी तरीके से असंवैधानिक व न्यायिक दृष्टिकोण से अनुचित हैं. इसलिए इसके विरुद्ध हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना आवश्यक हो गया था. हमने कई स्तर पर सरकार से वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन जब सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा हमारी बातों को नहीं सुना गया तब हमलोग मजबूर होकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रहे हैं.

किन बातों पर है आपत्ति
• क्या अलग से प्रक्रिया निर्धारण में शिक्षकों की वरीयता और उनके सेवा अवधि का संरक्षण किया जाएगा?
• जो पे स्ट्रक्चर का निर्धारण किया गया है उसमें केवल शुरुआती मूल वेतन बताया गया है और वह मूल वेतन राज्य कर्मियों के लिए देय पे स्ट्रक्चर के किसी लेवल में वर्णित नहीं है। नए पे स्केल की जरूरत क्यों और इसका संवैधानिक अधिकार क्या है?
• यदि सरकार राज्य कर्मियों के समान शिक्षकों की बहाली कर रही है तो पूर्व से कार्यरत राज्य कर्मी शिक्षकों के समान ही वेतनमान और अन्य भत्ते दिए जाने चाहिए.

pncb

By dnv md

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