बिहार के बहुचर्चित मि्टटी और जमीन घोटाले को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने सरकार से 6 हफ्ते में जवाब देने को कहा है कि इस मामले में अबतक क्या कार्रवाई हुई है. हाईकोर्ट ने एडवोक्ट मणिभूषण सेंगर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है. लगातार मुसीबत में फंसे लालू एंड फैमिली के लिए परेशानियां कम होती नहीं दिख रही हैं. जिस जमीन की मिट्टी बेचने का ये मामला है, उसे लेकर भी लालू और उनके बेटे लगातार जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं.
बता दें कि इस मामले का खुलासा बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इसी साल अप्रैल महीने में किया था. सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि 5 लाख घनफुट मिट्टी को तीन महीने में हाइवा ट्रक की 1 हजार ट्रिप लगाकर पटना जू पहुंचाया गया. इतनी मिट्टी लालू प्रसाद के निर्माणाधीन मॉल के दो अंडर ग्राउंड फ्लोर के अलावा कहां से मिल सकती थी.
सगुना मोड़ स्थित इसी निर्माणाधीन मॉल से जुड़ा है मामला
सुशील मोदी ने तत्कालीन बिहार सरकार से सवाल किया था कि मिट्टी भराई से प्राणी संरक्षण का क्या वास्ता है? क्या इसके लिए उनसे अनुमति ली गई थी? सुशील मोदी ने आगे कहा कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने पटना जू के लिए जिस मास्टर प्लान और मास्टर ले-आउट को स्वीकृति दी, उसमें भी मिट्टी भराई के काम का कोई उल्लेख नहीं है. राज्य सरकार बताये कि बिना प्लान और बिना स्वीकृति के 90 लाख की मिट्टी भराई का काम कैसे हुआ.
अमित वर्मा