पटना।। पटना हाईकोर्ट में आज बिहार सरकार को पड़ी राहत मिली है. जाति गणना मामले पर पिछले दिनों को पटना हाईकोर्ट ने लगातार पांच दिन तक सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रखा था. आज पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है.
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जाति गणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में कहा था कि जाति गणना का 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है और अब हाईकोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि बाकी बचे काम को भी बिहार सरकार जल्द पूरा कराएगी. चीफ जस्टिस के विनोद चन्द्रन ने एक लाइन में फैसला सुनाया जिसमें कहा गया है कि जाति गणना के विरोध वाली सभी याचिका खारिज की जाती है. इधर याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं.
बिहार में जाति गणना का काम 2 चरणों में कराया जा रहा है. पहले चरण में 7 जनवरी से 21 जनवरी तक घरों की गणना की गई. उसके बाद 15 अप्रैल से 15 मई के बीच जाति गणना का काम पूरा करना था लेकिन इसी बीच मई के पहले हफ्ते में पटना हाईकोर्ट ने जाति गणना पर रोक लगा दी थी.
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